दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित कर रहा है। इस दौरान लंबित ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा, जिससे वाहन चालक अपने चालान माफ करा सकेंगे। यह पहल विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिनके ऊपर पुराने ट्रैफिक चालान लंबित हैं।
चालान निपटान की प्रक्रिया राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सरल और सुविधाजनक होगी। वाहन चालक ऑनलाइन माध्यम से या सीधे कोर्ट में जाकर चालान भर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और जुर्माने की राशि में भी राहत मिल सकती है। अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित हो।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह योजना ट्रैफिक नियमों के पालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ नागरिकों के आर्थिक बोझ को कम करने में भी मदद करेगी। वाहन चालकों को इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए।