नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं जुर्माना में छूट योजना 2025 को बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा लागू कर दिया गया है और यह आगामी 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके द्वारा शहरी क्षेत्र के संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत प्रदान की जाएगी और लंबे समय से होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर पाने वाले नागरिक इस योजना के तहत बिना किसी ब्याज या जुर्माने के अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
नगर परिषद लखीसराय के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ. रमन कुमार ने पूरे शहरी क्षेत्र में इस योजना का प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है. चौक-चौराहों पर होर्डिंग्स लगवाकर उन्होंने लोगों को जागरूक किया. उनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि शहरी क्षेत्र के सभी बकायेदार इस लाभकारी योजना का फायदा उठा सके और समय पर अपना संपत्ति कर का भुगतान कर सके.
इस योजना से न केवल करदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि नगर निगम की आय में भी सुधार होगा, जिससे शहर के विकास और बुनियादी सुविधाओं में सुधार संभव हो सकेगा। यह पहल खासतौर पर उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने विभिन्न कारणों से लंबे समय से अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं किया था। अधिकारियों की अपील है कि लोग इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाया टैक्स का भुगतान कर प्रशासन को सहयोग दें।